अब तक खबर 3 मई राज साव,हावड़ा:: 2016 में, हावड़ा सिटी पुलिस के मालीपचघरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र बीएसएनल टेलिफोन भवन मिश्रा रोड में मोटरसाइकिल की पार्किंग को लेकर सोनू यादव और सुनील यादव नाम के दो लोग झगड़ने लगे। इसी बहस के चलते सोनू यादव नाम के शख्स ने सुनील यादव के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। सुनील यादव की मौके पर ही मौत हो गई।

जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर सिराजुल इस्लाम ने मामले की बहुत ही कुशलता से जांच की और निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किया। हावड़ा क्रिमिनल कोर्ट ने इस हत्या के मामले में लगभग 8 साल बाद आरोपी सोनू यादव उर्फ ​​चंद्रदीप यादव को धारा 302 आईपीसी के तहत आरोपित अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा।

जांच प्रक्रिया के दौरान हावड़ा सिटी पुलिस अधिकारी के अथक परिश्रम और सुनवाई के दौरान हावड़ा सिटी पुलिस के खुफिया विभाग के ‘ट्रायल मॉनिटरिंग सेल’ की कुशल टीम के त्वरित निष्पादन के कारण आज आरोपियों की सजा सुनिश्चित की गई।